India, Hindi News, Latest, Breaking News 15 जुलाई से प्लास्टिक बैन, इस्तेमाल पर लगेगा ₹50,000 का जुर्माना
दिसम्बर 2015 में अखिलेश सरकार ने पॉलिथिन के कैरीबैग्स पर प्रतिबंध लगाया था। इसके लिए सरकार ने इन्वाइरनमेंट प्रटेक्शन ऐक्ट को भी मंजूरी दी थी। India, Hindi News, Latest, Breaking News ऐक्ट में व्यवस्था थी कि अगर कोई प्रतिबंधित पॉलिथिन का इस्तेमाल करता पाया जाएगा तो उसे छह महीने की सजा और पांच लाख रुपये तक जुर्माना भुगतना पड़ सकता था।
India, Hindi News, Latest, Breaking News आपको बता दें कि हाल ही में महाराष्ट्र में भी प्लास्टिक और थर्मोकोल पर बैन लगाया गया है। महाराष्ट्र में 250 एमएल पानी की बॉटल पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस प्रतिबंध का पालन नहीं करने वालों को 5,000 रुपये से 25,000 रुपये तक जुर्माना भरना होगा या फिर तीन महीने की सजा हो सकती है। India, Hindi News, Latest, Breaking News
Plastic Ban in UP | Uttar Pradesh government has issued an order to ban the use of plastic in the state from 15th July | UP: 15 जुलाई से प्लास्टिक बैन, इस्तेमाल पर लगेगा ₹50,000 का जुर्माना
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लखनऊ
India, Hindi News, Latest, Breaking News यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्रदेश में 15 जुलाई से प्लास्टिक बैन का आदेश जारी कर दिया है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी को यूपी कैबिनेट पहले ही मंजूरी दे चुकी है। India, Hindi News हाल ही में महाराष्ट्र में हुए प्लास्टिक बैन के बाद अब यूपी प्लास्टिक बैनकरने वाला देश का 19वां राज्य बन गया है।
India, Hindi News, Latest, Breaking News यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्रदेश में 15 जुलाई से प्लास्टिक बैन का आदेश जारी कर दिया है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी को यूपी कैबिनेट पहले ही मंजूरी दे चुकी है। India, Hindi News हाल ही में महाराष्ट्र में हुए प्लास्टिक बैन के बाद अब यूपी प्लास्टिक बैनकरने वाला देश का 19वां राज्य बन गया है।
सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी के मुताबिक 50 माइक्रॉन से पतली पॉलिथिन का इस्तेमाल प्रतिबंधित है। Latest, Breaking News आदेश के मुताबिक यदि कोई नियम का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो उसपर 50 हजार रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता से अपील की कि सभी इस प्लास्टिक बंदी में सहयोग करें। उन्होंने कहा कि 15 जुलाई के बाद प्लास्टिक के कप, ग्लास और पॉलिथीन का इस्तेमाल किसी भी स्तर पर न हो, यह सुनिश्चित किया जाए। India, Hindi News, Latest, Breaking News
अखिलेश सरकार में लगा था प्रतिबंध
दिसम्बर 2015 में अखिलेश सरकार ने पॉलिथिन के कैरीबैग्स पर प्रतिबंध लगाया था। इसके लिए सरकार ने इन्वाइरनमेंट प्रटेक्शन ऐक्ट को भी मंजूरी दी थी। India, Hindi News, Latest, Breaking News ऐक्ट में व्यवस्था थी कि अगर कोई प्रतिबंधित पॉलिथिन का इस्तेमाल करता पाया जाएगा तो उसे छह महीने की सजा और पांच लाख रुपये तक जुर्माना भुगतना पड़ सकता था।
Hindi News, Latest, Breaking News ऐक्ट पर्यावरण विभाग ने बनाया था और इसे लागू करने की जिम्मेदारी संयुक्त रूप से नगर निगम, जिला प्रशासन, प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड को दी गई थी। Hindi News, Latest हालांकि ऐक्ट में प्रतिबंधित पॉलिथिन की मोटाई 20 माइक्रॉन या उससे कम रखी गई थी, जबकि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने प्रतिबंधित पॉलिथिन की मोटाई 50 माइक्रॉन या उससे कम तय की है। Breaking News इस विरोधाभास और ऐक्ट के क्रियान्वयन के लिए एक एजेंसी न होने के कारण इसे लागू नहीं किया जा सका था।
महाराष्ट्र ने भी किया था प्लास्टिक को बैन
India, Hindi News, Latest, Breaking News आपको बता दें कि हाल ही में महाराष्ट्र में भी प्लास्टिक और थर्मोकोल पर बैन लगाया गया है। महाराष्ट्र में 250 एमएल पानी की बॉटल पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस प्रतिबंध का पालन नहीं करने वालों को 5,000 रुपये से 25,000 रुपये तक जुर्माना भरना होगा या फिर तीन महीने की सजा हो सकती है। India, Hindi News, Latest, Breaking News
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